कोटा. नाबालिग से रेप के 10 माह पुराने मामले में पोस्को कोर्ट क्रम 3 न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी सोनू (22) व सहयोगी करने पर साथी रामावतार (18) हाल निवासी उधोग नगर थाना क्षेत्र को 20-20 साल कठोर कारावास व कुल 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में खासबात यह है कि सुनवाई के दौरान 4 गवाह पक्षद्रोही हुए थे, कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2022 को 15 साल की पीड़िता ने देवली मांझी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 13 जनवरी को मम्मी पापा खेत पर गए हुए थे। वो अपने 12 साल के भाई के साथ घर पर अकेली थी। उसी दौरान सोनू अपने एक दोस्त के साथ अपनी बाइक पर आया। उसे बहला-फुसलाकर गांव में ले गया। जहां सोनू ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में सोनू उसे वापस घर छोड़कर चला गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 14 गवाहों के बयान हुए।

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