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मुंबई। 12 मार्च 1993 को मायानगरी के ख्यात मुम्बई को सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला देने के आरोपी अबू सलेम सहित 6 आरोपियों को टाडा कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया। मुम्बई बम धमाकों में आरोपियों की सजा पर फैसला पर अब सोमवार से सुनाया जाएगा।

टाडा कोर्ट के जस्टिस जीएस सानप की बेंच ने जहां अबू सलेम सहित मुस्तफा, मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख व ताहिर मर्चेंट को दोषी माना, वहीं एक अन्य आरोपी अब्दुल कय्यूम को मामले से बरी कर दिया। कय्यूम दाऊद के दुबई स्थित दफ्तर में मैनेजर था।

बता दें वर्ष 1993 में हुए इन बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे। जबकि 700 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो हुए थे। इस मामले में वर्ष 2007 में 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 अन्य को बरी कर दिया था। इसी तरह अबू सलेम सहित मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट व अब्दुल कय्यूम की गिरफ्तारी बाद में होने से उन्हें मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया था। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी डॉन दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार ही है।

-हथियार ले जाने का आरोपी है सलेम
अबू सलेम पर इस बम ब्लॉस्ट में हथियार ले जाने का आरोप है। आरोप है कि गुजरात से मुम्बई में हथियार ले जाने में उसकी भूमिका थी। वहीं मुस्तफा दोसा पर देश में आरडीएक्स व अन्य विस्फोटकों को लाने का आरोप है। 1993 में ही 16 जनवरी को अबू सलेम ने अभिनेता संजय दत्त को एके-56 राइफलें, बुलेट्स व हैंड ग्रेनेड उनके आवास पर सौंपे थे। बाद में दो दिन बाद वे संजय दत्त के घर से दो राइफल व गोलियां अपने साथ ले गए थे।

-129 लोगों के खिलाफ दायर हुए थे आरोप पत्र
इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। टाडा कोर्ट ने वर्ष 2007 में 100 लोगों को सजा सुनाई थी। वहीं वर्ष 2015 में इसी मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

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