नई दिल्ली। वर्ष 2008 में मालेगांव ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पांच लाख रुपए का मुचलका भरने के आदेश दिए। साथ ही इतनी ही राशि की दो अलग-अलग जमानती राशि जमा कराने, पासपोर्ट एनआईए के पास जमा कराने व अदालती सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के आदेश दिए। मुचलके हालांकि कोर्ट ने अभी कर्नल पुरोहित को जमानत नहीं दी है। गौरतलब है कि 29 सिंतबर 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी तो 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच जब एटीएस ने की तो अभिनव भारत नामक संस्था का नाम सामने आया। बाद में अगले ही महीने इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2009 में विशेष न्यायालय ने इन सभी आरोपियों पर मकोका लगा दियास। जिसे जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जारी रखा। बाद में अप्रेल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटा और यह कहते हुए मकोका हटा दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई उनमें 14 आरोपियों के नाम थे। जबकि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को ब्लॉस्ट के लिए आरडीएक्स उपलब्ध कराने व साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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