jivan godra murder casr

जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित जीवण राम गोदारा हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट डीडवाना के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोदी ने आज दोषी आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने जीवण राम गोदारा हत्याकांड को अंजाम देने वाले संजय पांडे, दातार सिंह, श्रीवल्लभ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पप्पू उर्फ पप्या को पांच साल की सजा दी है। इस मामले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है।

कोर्ट ने मामले में आरोपी आनन्दपाल सिंह के भआई मंजीत सिंह को हत्याकांड में दोषी नहीं माना और उसे बरी कर दिया। गौरतलब है कि 2006 में आनन्दपाल सिंह व अन्य आरोपियों ने बाजार में एक दुकान में बैठे हुए जीवण राम गोदारा की ताबड़तोड गोलियां दागते हुए सरेआम हत्या कर दी थी। गोदारा और आनन्दपाल पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनमें इतनी दुश्मनी पनप गई कि वे एक-दूसरे के जानी दुश्मन हो गए।

इस हत्याकांड में पुलिस ने आनन्दपाल, उसके भाई मंजीत सिंह, संजय पांडे, दातार सिंह, श्रीवल्लभ, पप्पू समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड के बाद आनन्दपाल अपराध जगत में एकदम से छा गया था। पिछले साल 23 जून की रात को एसओजी के साथ मुठभेड में आनन्दपाल मारा गया।

LEAVE A REPLY