High-court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने टिकट बुक गायब होने के चलते रोडवेज परिचालक के वेतन से वसूली करने के रोडवेज के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने रोडवेज को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश श्यामलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रांरभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि बस में ड्यूटी के दौरान गत वर्ष 26 नवंबर को याचिकाकर्ता के बेग से टिकट बुक गायब हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं रोडवेज ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर उसके वेतन से 2 लाख 44 हजार रुपए की वसूली के आदेश दिए। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता पर टिकट बुक का दुरुपयोग करने का आरोप नहीं है। इसके अलावा वह टिकट बुक गुम होने को लेकर रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। इसके अलावा रोडवेज को सिर्फ 56 पेज की टिकट बुक की छपाई का ही नुकसान  हुआ है। ऐसे में उससे 2 लाख 44 हजार रुपए की वसूली करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए रोडवेज से जवाब तलब किया है।

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