जयपुर। जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाकों का फैसला आज कोर्ट ने सुना दिया है। जयपुर बम धमाकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने आज मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को दोषी ठहराया है, साथ ही एक आरोपी शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सर्फुरहमान और सलमान को बम धमाकों में शामिल मानते हुए दोषी ठहराया है। इनकी सजा पर बहस और सजा के बिन्दुओं पर फैसला गुरुवार को सुनाया जाएगा।

करीब ग्यारह साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 71 लोगों को मौत हो गई थी, साथ ही सैकड़ों घायल हो गए थे। 13 मई, 2008 को मंगलवार के दिन जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों और बाजारों में एक के बाद एक शाम के वक्त सिलेसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें काफी लोग हताहत हुए। आरोपियों ने साइकिल में बम फिट किए हुए थे। बम धमाकों के बाद सभी एक दर्जन आरोपी फरार हो गए। एटीएस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ दूसरे राज्यों की जेल में बंद है तो कुछ फरार चल रहे हैं।

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