High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न आयोगों और अधिकरणों के खाली चल रहे पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर संतोष जताया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह खाली पदों को तीन माह में भरे। न्यायाधीश जीके व्यास और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि आयोगों और अधिकरणों में चैयरमेन और सदस्यों के कुल 94 पद हैं। इनमें से सत्तर पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। जबकि शेष 24 पदों पर नियुक्तियां देने की कार्रवाई चल रही है। इस पर अदालत ने सरकार की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए प्रकरण को निस्तारित कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न आयोगों और अधिकरणों में खाली पदों को नहीं भरने पर अदालत ने 16 जुलाई 2015 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत में मामले में मुख्य सचिव को भी तलब किया था।

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