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तिरुवनंतपुरम। यूं तो सरकार ने लड़के और लड़की के विवाह की आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित कर रखी है। लेकिन कोच्चि में 8वीं क्लॉस का एक किशोर महज 14 वर्ष की आयु में ही पिता बन गया। जबकि मां बनने वाली लड़की की आयु उससे 4 साल अधिक अर्थात 18 वर्ष है। इस मामले में पुलिस ने जब किशोर के पितृत्व का परीक्षण किया तो उसके ढाई माह की बच्ची के पिता बनने की पुष्टि हो गई। हालांकि प्रकरण सामने आने के बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया। कोच्चि में जिस लड़की ने शिशु को जन्म दिया वह आरोपी लड़के के पड़ोस में ही रहती है और रिश्तेदार भी है। इस मामले में लड़की ने आरोप लगाया कि उक्त लड़के ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिस पर लड़के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं लड़के से पूछताछ की गई तो उसने लड़की पर आरोप लगाया कि उसने जबरन उसके साथ संबंध बनाए। जिस पर पुलिस ने लड़की के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने लड़के को दूसरी जगह भेज दिया है। मामले में अनुसंधान जारी है।

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