High Court

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शशि थरूर द्वारा रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आज कांग्रेस सांसद और चैनल के प्रस्तोता अर्णब गोस्वामी को मुकदमे में एक दूसरे के खिलाफ दायर दस्तावेज मंजूर या खारिज करते हुए हलफनामे देने को कहा। उच्च न्यायालय के संयुक्त रेजिस्ट्रार राकेश पंडित ने थरूर को 10 दिन में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और टीवी प्रस्तोता को इसके लिए दो दिन का समय दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 21 फरवरी के लिए तय कर दी जिस दिन दस्तावेज स्वीकार-खारिज किए जाएंगे। यह प्रावधान सिविल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) द्वारा निर्धारित है जो किसी दीवानी मुकदमे में विरोधी पक्षों को दस्तावेज स्वीकार या खारिज में सक्षम करता है।

गोस्वामी के वकील ने कहा कि उनका हलफनामा तैयार है और दो दिन में दायर किया जाएगा। तिरूवनंतपुरम से लोकसभा के सदस्य थरूर ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर प्रसारित करते समय उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि करने वाली टिप्पणी करने के लिए गोस्वामी एवं रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है। उन्होंने इसके लिए दो करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है।

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