sonia gandhi

जयपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को दो सप्ताह में हेराल्ड हाऊस खाली करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश केन्द्रीय भूमि व विकास प्राधिकरण के दावे पर दिए। प्राधिकरण ने एसोसिएडेट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने को नोटिस दिया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस मामले को हाईकोर्ट में ले गए।

लीज नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर एजेएल की याचिका को आज शुक्रवार को खारिज कर दिया। वैसे घाटे की कहकर प्रकाशख ने नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप है कि एजेएल ने नेशनल हेराल्ड की बड़ी पूूंजी को रियल एस्टेट में निवेश किया। भाजपा सांसद सुब्रहण्यम स्वामी ने भी नेशनल हेराल्ड की पूंजी को गांधी परिवार को स्थानांतरित करने को लेकर याचिका दायर कर रखी है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पक्षकार है।

कोर्ट ने राहुल व सोनिया के आयकर दस्तावेज की जांच पर रोक संबंधी याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश से गांधी परिवार को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस आदेश के बाद भाजपा कांग्रेस पर जवाबी हमले कर सकती है।

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