High court

जयपुर। जमीन में निवेश कराने का झांसा देकर 2011 में शहर के व्यवसायी रत्नेशकुमार पोकरणा से 1.11 करोड रु. की ठगी करने के मामले में ठग भारत जारोली की आपराधिक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की एकलपीठ ने खारिज कर दिया।

मामले के अनुसार भारत जारोली ने अपने आप को जैन मुनि की संतान बताते हुए पोकरणा से मध्यप्रदेश के नीमच में जमीन में निवेश का झांसा देकर रुपए लिये थ्ो। प्लाट नहीं देने पर रत्नेश ने 2015 में ज्योतिनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी की ओर से मामले को सिविल नेचर का बताते हुए हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द करने की गुहार की। जिसका विरोध करते हुए सरकार की दलील थ्री कि जांच अधिकारी ने मामले में धोखाधडी का अपराध माना है। आरोपी की ओर से दिए गए चेक भी बैंक से अनादरित हो गए।

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