धौलपुर. बहुचर्चित नरेश हत्याकाण्ड मामले में धौलपुर कोर्ट ने आरोपी और न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बसपा विधायक बी.एल.कुशवाह को हत्या में दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। करीब दो साल पहले इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से कुशवाह जेल में ही है। 27 दिसबंर 2012 को धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव झील का पुरा में नरेश कुशवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई थानसिंह की ओर से पांच जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। इस मामले में अनुसंधान के दौरान धौलपुर पुलिस ने धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के गनमैन सत्येन्द्र को गिरफ्तार किया। सत्येन्द्र ने पूछताछ के दौरान नरेश हत्याकांड में धौलपुर विधायक कुशवाह के संलिप्त होने का खुलासा किया था। इस खुलासे में बीएल कुशवाह के मनियां स्थित गेस्ट हाउस में नरेश की हत्या की साजिश रचने की बात कही गई। पुलिस के अनुसंधान में सत्येन्द्र के खुलासे के बाद में पुलिस ने धौलपुर विधायक बीएल कुशवाह के विरुद्व आईपीसी की धारा 302 तथा 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित चिटफं ड घोटाले में भी विधायक कुशवाह आरोपी है। उसके खिलाफ छत्तीसगढ में कई मामले दर्ज हैं।

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