High-court

जयपुर। हाईकोर्ट के 11 जनवरी, 2016 को दिये गये आदेश की ना तो पालना करने और ना ही पालना नहीं होने का कारण बताने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने नाराजगी जताते हुए आदेश में कहा है कि 12 दिसंबर तक आदेश की पालना की जाए, ऐसा नहीं करने पर तत्कालीन मुख्य सचिव ओपी मीणा, प्रमुख वित्त सचिव पीएस मेहरा, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव वीनू गुप्ता, उप सचिव मुकुंद शर्मा, स्वास्थ्य निदेशक बीआर मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें। हाईकोर्ट ने मामले में अब स्वास्थ्य निदेशक वी के माथुर को भी पक्षकार बना दिया है। हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग से दिसंबर 2००6 में सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. किशनसिंह राठौड को छठे वेतन आयोग के तहत पारिणामिक लाभ देने के आदेश दिए थे। अपील करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी 17 फरवरी को एकलपीठ का आदेश बहाल रखा था।

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