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जयपुर। संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज से मुख्तयारनामा बनाने के मामले में एसीएमएम-9 जयपुर मेट्रो मुनेश चन्द यादव ने लालकोठी थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। मजहर हुसैन ने अदालत में आरोपी तारीक सलीम, अहमद सईद, आसिफ बेग, अब्दुल अलीम के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में इस्तगासा पेश किया था। परिवादी के एडवोकेट शकील खान ने कोर्ट को बताया कि चार व्यक्तियों ने मिलकर जौहरी बाजार स्थित मनीराम जी की कोठी खरीदी थी।

आरोपी तारिक सलीम व अहमद सईद ने अन्य दो आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी पावर आॅफ अटॉर्नी बनाकर कूटरचित दस्तावेज को जयपुर नगर निगम के कार्यालय हवामहल जोन पूर्व सहित अन्य स्थानों पर पेश करके अनुचित लाभ प्राप्त किया और राशि उठा ली। परिवादी ने परिवाद में फर्जी दस्तावेज को जब्त करने व आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की।

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