नई दिल्ली। गौरक्षा के नाम पर गुड़ागर्दी करने वालों पर सख्ती बरतने के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर ही दी। राजस्थान के अलवर जिले में गौ रक्षा के नाम पर हुए एक शख्स की मौत के बाद एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र समेत के 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा गौरक्षा के नाम पर गुड़ागर्दी करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध क्यों न लगा दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेसी नेता शहजाद पूनावाला की याचिका पर राजस्थान सरकार सहित झारखंड, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में राजस्थान के अलवर, यूपी के दादरी व गुजरात के ऊना सहित गो तस्करी से जुड़े 10 मामलों का जिक्र किया गया। याचिका में कहा गया कि जिस तरह आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगाया गया, उसी तरह गौरक्षा के नाम गुड़ागर्दी करने वाले ऐसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इधर गौ तस्करी के नाम पर गुड़ागर्दी का मामला एक बार फिर संसद के गलियारों में गूंजा। जिस पर केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अलवर की घटना को किसी धर्म से जोड़कर न देख जाए। अपराधी तो आखिरकार अपराधी है। हालांकि नकवी के इस बयान को लेकर विपक्ष ने जमकर कौसा व हंगामा किया।
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