जयपुर विधि सं.। शराब पीकर पत्नी को प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-एक में जज रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पति पवन हरिजन निवासी गांव चावण्डिया बस्सी को 5 साल की जेल एवं 2० हजार रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया एवं आरोपी ससुर हजारी लाल को बरी कर दिया। अभियुक्त पवन घटना के दूसरे दिन 16 मई, 2०12 को गिरफ्तार हुआ था और उसे जमानत का लाभ नहीं मिला। सजा से वह 6 माह अधिक जेल की सजा काट चुका है। परिजनों के जुमार्ना राशि जमा नहीें कराने के कारण वह शुक्रवार को भी जेल से बाहर नहीं आ सका।
यह था मामला
लोक अभियोजक राजेन्द्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि गाडौता-दूदू निवासी राजू लाल हरिजन ने 16 मई, 2०12 को बस्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहिन रीना (2०) की शादी 21 जनवरी, 2०12 को पवन के साथ हुई थी। पवन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। मोटरसाइकिल की भी मांग कर रहा था। 15 मई को उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति व ससुर हजारी लाल को गिरफ्तार कर धारा 3०4 बी दहेज हत्या व धारा 498 ए दहेज प्रताड़ना के अपराध में चालान पेश किया। साक्ष्य में विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या करना साबित हुआ। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 11 गवाहों के बयान करवाए।