चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन ने उस याचिका पर विचार नहीं करे जिसमें उसने समयपूर्व रिहाई की मांग की है। राज्य के गृह विभाग के उप सचिव ने नलिनी की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा, याचिका उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ को भेजी गई है जिसने इस बारे में अभी फैसला नहीं किया है। इसको देखते हुए उच्च न्यायालय इस मामले में दखल नहीं दे सकता। राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सात लोगों को दोषी करार दिया गया है।