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जयपुर। जिसने चोरी को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया, ऐसे शातिर अपराधी विजेन्द्र उर्फ बन्टू खाती (34) निवासी भिण्डावास-बेरी, झज्झर, हरियाणा हाल बंदनेरा,अमरावती-महाराष्ट्र की एक मामले में जमानत अर्जी एसीएमएम-14 कोर्ट में जज सुनीता जिन्दोलिया ने खारिज कर दी। अभियोजन ने उसके खिलाफ अन्य पुलिस थानों में 41 मुकदमें लम्बित होना कोर्ट को बताया है। इस मामले में उसके खिलाफ एके गोपालन नगर निवासी राजकुमार ने वैशालीनगर थाने में ट्रेवलर बस मकान में से चुराने की 20 अगस्त, 2017 को एफआईआर दर्ज करवाई थी।

 

पुलिस ने एक माह बाद ही 29 सितम्बर को अदम पता मुल्जिमान में कोर्ट में एफआर पेश कर दी थी। अन्य थाने में गिरफ्तार होने पर पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर 20 नवम्बर, 2017 को गिरफ्तार कर लिया था।

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