Accident Claim

जयपुर। बाड़मेर के चौहटन थाना इलाके में स्थित एक दुकान में ३ मई २००९ की रात ५०,००० रुपये के नकली नोट फेंकने के मामले में दो आरोपियों को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज गणेश कुमार ने संदेह के आधार पर दोष मुक्त कर दिया। मामले में आरोपी रहे कृष्णा राम विश्नोई और बाबू लाल बिश्नोई के अधिवक्ता भंवर सिह चौहान ने कोर्ट को बताया कि परिवादी विशना राम महेश्वरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा था उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। दुकान में किसी अज्ञात व्यक्ति ने नकली नोटों से भरा लिफाफा शटर के नीचे से डाल दिया था। पुलिस ने केवल फोन नंबर और हैण्डसेट के आई एम आई नंबरों के आधार पर दोनों को मुलजिम बनाया है। इस संबंध में पुलिस ने ना तो दोनों फोनों को और ना ही सिम बरामद किया था। कोर्ट को मानना है कि उपरोक्त नंबरों को अन्य व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है।

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