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जयपुर। फागी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत-लदाना में सरपंच पद पर 2015 में हुए चुनाव में फर्जी अंक तालिका उपयोग में लेने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने सरपंच सुखपाल गुर्जर को अयोग्य मानते हुए सरकार को उसे पद से हटाने को कहा है।

इस संबंध में विनोद ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि चुनाव में सुखपाल ने आठवीं की फर्जी अंक तालिका पेश कर चुनाव जीता था। यह अंक तालिका टैगोर विद्या मंदिर, बांदीकुई की बताई गई। उसने 1986 में इस स्कूल से कक्षा 6 पास होना बताया, जबकि 1990 तक इस स्कूल में कक्षा 6 नहीं थी। साथ ही 2010 में हुए चुनाव में सुखपाल ने अपने आप को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं बताया था।

 

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