– राजस्थान विधानसभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामला
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच साल पहले राजस्थान विधानसभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मामले में आदेश दिए है कि आरक्षित वर्ग के पदों को सामान्य वर्ग से नहीं भरा जा सकता है। आरक्षित वर्ग के पदों को आरक्षित वर्ग से ही भरा जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने अपीलार्थियों की अपील को मंजूर करते हुए इन्हें आरक्षित वर्ग के पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश मनीष भंडारी की खण्डपीठ ने ये आदेश दिए है। अपीलार्थी जगदीश मीणा व अन्य के अधिवक्ता आरडी मीणा ने कोर्ट को बताया कि 2013 में राजस्थान विधानसभा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई। इसमें छह पद आरक्षित वर्ग के थे। इनमें से दो ही पद भरे गए। चार पदों को सामान्य श्रेणी से भर्ती कर लिया गया। इस मामले को पहले एकलपीठ में लगाया, जहां से उनकी याचिका खारिज हो गई। इसे खण्डपीठ में चुनौती दी गई तो खण्डपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए अपीलार्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

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