High court

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम में कंसल्टेंट कम जीएम ऑपरेशन्स के पद पर संविदा के तौर पर नियुक्त प्रदीप बोहरा को पद पर बने रहने को कहा है। अदालत ने यह आदेश आरटीडीसी के प्रार्थना पत्र पर अपने पूर्व में बोहरा की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश को संशोधित करते हुए दिए। आरटीडीसी की ओर से कहा गया कि बोहरा को आरटीडीसी के कंसल्टेंट पद पर संविदा पर पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है और वह पद ग्रहण भी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति पर रोक लगाना गलत है। इसलिए पूर्व के आदेश को संशोधित किया जाए।

गौरतलब है कि बोहरा इसी साल 30 अक्टूबर को आरटीडीसी के जीएम ऑपरेशन्स व कंसल्टेंट के पद से रिटायर्ड हुए थे। इस पर आरटीडीसी ने उन्हें 17 नवंबर के आदेश से पुन: संविदा के आधार पर आरटीडीसी का सलाहकार कम जीएम ऑपरेशन्स बना दिया। इसके बाद 24 नवंबर को आदेश जारी कर उन्हें पैलेस ऑन व्हील्स के तबादला किए गए भंवर सिंह शेखावत का चार्ज भी दे दिया। भंवर सिंह ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि बोहरा को जिस पद पर लगाया गया है वह पदोन्नति का है और उस पर पदोन्नति के लिए अंतिम वरिष्ठता सूची भी जारी कर दी गई है। इसलिए बोहरा की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।

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