जयपुर। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के शिक्षक भर्ती घोटाले में एसीबी के रिमाण्ड पर चल रहे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति भंवर सिंह राजपुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पुरोहित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह कहते हुए अर्जी मंजूर हुई है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में एसीबी ने राजपुरोहित की गिरफ्तारी को लेकर जल्दबाजी की है। राजपुरोहित को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। वहीं एसीबी की गिरफ्त में चल रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक जुगल किशोर काबरा की भी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर आज दोपहर बाद सुनवाई होगी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व विधायक काबरा समेत अन्य की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने कडा विरोध दर्ज करवा रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, उपनेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कांग्रेस नेताओं को फंसाने के लिए एसीबी से यह कार्रवाई करवाई गई है।

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  1. जनप्रहरी सचाई विश्वास सहयोग पर खरे किर्तीमान स्थापित कर रहा है।

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