Raiyan massacre: Ashok Kumar's bail plea will be pronounced on November 20

गुड़गांव। एक अदालत ने आज रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर आगे की दलीलों के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव के सामने शुरू हुई सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। न्यायाधीश ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों को सुना। प्रद्युम्न के पिता बरूण चंद्रा के वकील सुशील टेकरीवाल ने कुमार की जमानत रद्द करने के पक्ष में दलीलें दीं। टेकरीवाल ने कहा कि अदालत ने कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित की।

इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई के वकील ने कहा कि अपराध में कुमार की भूमिका का अब तक पता नहीं चला है लेकिन उन्हें क्लीन चिट देने पर फैसला वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता है। इस बीच, आरोपी के वकील मोहित वर्मा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। वर्मा ने कहा, ह्यह्यकुमार के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उनकी जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई इस मामले में रेयान स्कूल के एक छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरी अदालती कार्यवाही को कैमरे में रिकार्ड किया गया।

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