Pradyumna murder case

नयी दिल्ली : गुड़गांव की अदालत रेयान इंटरनेशन स्कूल के बहुचर्चित प्रद्युम्न ठाकुर हत्या मामले में आरोपी किशोर की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत ने आरोपी , सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकीओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।बचावपक्ष के वकील ने दावा किया कि इस मामले में किशोर न्याय कानून के अनुरूप आरोप पत्र एक माह के भीतर दाखिल नहीं किया गया और उसे जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए।

सीबीआई ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि सीआरपीसी प्रावधान के तहत आरोपत्र दाखिल करने का अनिवार्य समय 90 दिनों का है।सीबीआई के वकील ने अपने तर्क में कहा, ‘‘परिस्थितियां बदल गईं हैं ’’ क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को बालिग घोषित कर दिया है। इसलिए आरोपपत्र दाखिल करने की सीमा तीन माह है।अदालत में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने के किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

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