जयपुर। बैंक लोन को स्वीकृत करवाने के एवज में रिश्वत लेने वाले एक दलाल को सीबीआई मामलात की जयपुर कोर्ट ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट न्यायाधीश सुधीर पारीक ने दलाल शल्या उर्फ सलीम खान निवासी दौसा को यह सजा सुनाई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में स्वीकृत डेढ़ लाख रुपए के ऋण के बदले वह चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथ धरा गया था। किसान नाथू मीणा ने सीबीआई में 2009 को इस बारे में लिखित शिकायत की थी। उसने शिवसिंहपुरा गांव के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से केसीसी लोन के लिए आवेदन किया था। शाखा प्रबन्धक ने उसे विशेष सहायक मुरारीलाल मीणा से मिलने को कहा। आरोप है कि दलाल शल्या खान ने उससे 7 प्रतिशत के हिसाब से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। 4 हजार पहले और 6 हजार ऋण पास होने के बाद। एक सितम्बर को सीबीआई ने 4 हजार रुपए लेते हुए शल्या को गिरफ्तार किया। खान की गिरफ्तारी की भनक लगने पर बैंक कर्मी मुरारी लाल मीणा भाग गया।

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