जयपुर। राज्य विधानसभा ने बुधवार को अति पिछड़े वर्गों को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने एवं संविधान में यथोचित संशोधन हेतु शासकीय संकल्प को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

ऊर्जा मंत्री बुलाकीदास कल्ला ने संकल्प सदन में प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रदेश के अति पिछडे़ वर्गों अर्थात् बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने को दृष्टिगत रखते हुए ‘राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017’ एवं ‘राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019’ को संविधान के अनुच्छेद-31 (ख) के अंतर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने एवं संविधान में यथोचित संशोधन के लिए यह सदन भारत सरकार से आग्रह करता है।

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