Order to get Class IV female regular after 29 years

जयपुर। सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में वर्ष 1988 से दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम कर रही चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी छोटी देवी को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने नियमित करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया एवं सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के 2० मई,1999 को दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। अपीलीय अधिकरण ने 1० साल नौकरी करने के आधार पर महिला कर्मचारी को बिना शैक्षणिक योग्यता के ही तीन माह में नियमित करने के आदेश दिए थे। जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि 1993 में राज्य सरकार ने स्क्रीनिंग कर दूसरे कर्मचारियों को नियमित कर दिया।

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