Notice of contempt notice to the District Council CEO

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति देने के संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय नहीं करने पर झालावाड जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सियाराम भील व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि शिक्षक भर्ती में मेरिट के बावजूद याचिकाकर्ता को गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी गई। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा था। इसके बावजूद उसके अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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