जयपुर। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9, जयपुर मेट्रो विकास सिंह चौधरी ने शातिर अभियुक्त ओम प्रकाश को सात साल के कठोर कारावास एवं 9० हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी रमेश चौधरी बधाल ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर उनके फर्जी प्रवेश पत्र एवं फर्जी नियुक्ति पत्र बना कर लाखों रुपए की ठगी की। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2०14 में सोड़ाला थाने में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाने और धोखाधडी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में एक अभियुक्त ए. के. सिंह फरार है, जिसके खिलाफ प्रकरण लम्बित रखा गया है।

-आयोगों-अधिकरणों में पद नहीं भरने का मामला
आयोगों-अधिकरणों में पद नहीं भरने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्गजीत सिंह की खंडपीठ से सरकार ने सोमवार को खाली पदों को भरने के लिए एक बार फिर समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि दो साल में भी राज्य सरकार इन पदों को नहीं भर पाई। बाद में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी।
मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग सहित विभिन्न जिला उपभोक्ता मंचों, वक्फ अधिकरण, आरपीएससी और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में सदस्यों के पद रिक्त हैं। ओबीसी आयोग सहित कुछ आयोगों की वेबसाइट नहीं है। कुछ आयोगों की वेबसाइट में अधूरी जानकारी दी गई है।

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