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जयपुर. आपसी कहासुनी व लड़ाई-झगड़े में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में जयपुर महानगर द्वितीय की डीजे कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महानगर द्वितीय बलजीत सिंह ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी रामसिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति के पत्नी की हत्या करने से पति-पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास एवं रिश्तों की मर्यादा होती हैं, वह तार-तार हुई है। ऐसे में दोषी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह (64) और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर, 2022 की रात झगड़ा हुआ था। इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी और कमरा बंद कर फरार हो गया। जांच में पड़ोसियों की ओर से कहा गया कि दोनों में मधुर संबंध नहीं थे और आए दिन झगड़ा होता था। पति शराब पीने का भी आदी था। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 10 दिसम्बर, 2022 को एफआईआर दर्ज कर उसी दिन राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसे कभी जमानत का लाभ भी नहीं मिला। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़कर खोला गया। कमरे में रामसिंह की पत्नी सीता मृत पड़ी थी। जांच में पता चला कि रामसिंह और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर, 2022 की रात झगड़ा हुआ था। इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी और कमरा बंद कर फरार हो गया। राज्य सरकार की ओर से मामले में 16 गवाहों के बयान करवाए गए।
-पत्नी के प्रेमी ने की पति की हत्या,आरोपी गिरफ़्तार
पत्नी के प्रेमी के पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। शराब पार्टी के बहाने पति को बाइक पर बैठाकर प्रेमी सुनसान जगह ले गया। खाली प्लॉट में चाकू से गला रेतकर मारने के बाद हत्यारा फरार हो गया। मुहाना थाना पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए शव को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर मंगलवार शाम हत्यारे को अरेस्ट किया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया हत्या के मामले में आरोपी चन्दन कुमार मालदार (28) पुत्र बैजनाथ निवासी पुर्नियां बिहार हाल रामपुरा रोड सांगानेर को अरेस्ट किया गया है। 29 जनवरी की सुबह पार्श्वनाथ कॉलोनी मुहाना स्थित खाली प्लॉट में एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की पहचान रामरहीस उर्फ विकास (29) निवासी बिहार हाल मुहाना के रूप में हुई। चाकू/ब्लेड से गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए शव को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया। मुहाना थाना पुलिस ने मृतक के भाई मोहन की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया। एस.एच.ओ (मुहाना) गोतम डोटासरा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि 28 जनवरी की शाम चंदन को रामरहीस उर्फ विकास के साथ देखा गया था। बिहार में फरारी काटने की प्लानिंग कर तैयारी करते आरोपी चंदन को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ में आरोपी चंदन ने रामरहीस की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पूछताछ में बताया कि पिछले काफी समय से रामरहीस की पत्नी नीलम से उसके अवैध संबंध थे। पत्नी के अवैध संबंध होने का पता चलने पर रामरहीस विरोध करता था। इसके चलते ही रामरहीस ने अपनी पत्नी को बिहार स्थित पीहर भेज दिया। पत्नी को भेजने को लेकर रामरहीस की हत्या को लेकर प्लान बनाया। रामरहीस ने जैसे-तैसे नजदीकियां बढ़ाई। शराब पार्टी के बहाने शाम को बाइक पर बैठाकर रामरहीस को सुनसान जगह ले गया। शराब पार्टी के बाद सुनसान जगह स्थित खाली प्लाट में गला रेतकर हत्या कर दी। लाश को छोड़कर बाइक लेकर वापस घर आ गया।

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