जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लाइब्रेरी) भर्ती-2०17 में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने ओबीसी वर्ग के पदों पर नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर एवं रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में मनीष सैनी ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि 11 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के बाद शॉट लिस्ट किया गया था। लेकिन एक अगस्त को जारी किये गये परिणाम में ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया, जिसका नाम शार्ट लिस्ट में ही नहीं था।

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