Issue of getting a goose fly in bottle of baby oil: Rs 62,000 damaged on the company

जयपुर। नामी कम्पनी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल की बोतल में मरी हुई मक्खी मिलने को सेवा दोष मानते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने कम्पनी पर 62 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए बेबी ऑयल की कीमत भी परिवादी को लौटाने के आदेश दिए है।
इस संबंध में उपभोक्ता कोर्ट के 29 अगस्त, 2०16 को परिवाद खारिज करने के आदेश की आयोग में अपील करते हुए परिवादी अजय कुमावत ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर, 2००9 को बच्चे की मालिश के लिए बेबी ऑयल की बोतल खरीदी थी। 2० अक्टूबर को दो माह के बच्चे के शरीर पर ऑयल लगाने पर उसके एलर्जी हो गई। बोतल देखने पर उसमें मरी हुई मक्खी मिली थी। कंपनी का कहना था कि बोतल सील पैक नहीं है। हो सकता है, बोतल में मक्खी बाद में डाली गई हो। लेकिन आयोग ने उपभोक्ता मंच के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि बोतल के ढक्कन का छेद बहुत छोटा है। बोतल में मक्खी का गिरना संभव नहीं है।

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