जयपु.। धोलपुर के सैपऊ उप डाकघर में 2०13-14 के दौरान मासिक सावधि योजना में राशि जमा कराने वाले 5 खाता धारकों के साथ छल करते हुए उनकी मूल पासबुक को कब्जे में लेकर उनका खाता बंद कर तथा उनके फर्जी हस्ताक्षर कर 15,85,73० रुपए की अवैध निकासी कर गबन करने के मामले में सीबीआई ने तत्कालीन उप डाकपाल रघुवरदयाल शर्मा (59) निवासी लीलोटी झाला-बसेड़ी तथा एजेन्ट पंकज कुमार सिंघल (39) निवासी बाड़ा कुमेदान हाल टिगड़ी गोल चक्कर, गाजियाबाद, यूपी के खिलाफ चालान पेश किया है। इस संबंध में धोलपुर मण्डल के अधीक्षक भागीरथ लाल बुनकर ने 28 सितम्बर, 2०17 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद जांच इंस्पेक्टर उमराव मीणा ने दोनों को दोषी मानते हुए सीबीआई में जज निर्मल सिंह मेड़तवाल की अदालत में चालान पेश किया है।