gang-rape

जयपुर। जयपुर में घर से स्कूल लाते-जाते समय 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पोक्सो मामलों की विश्ोष कोर्ट में जज प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त टैक्सी चालक राम नरेश चौहान (3०) निवासी गढ़ी-नादौती-करौली हाल संजय कॉलोनी शास्त्री नगर को 5 साल की जेल व 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस संबंध में बनीपार्क थाना पुलिस ने 12 अप्रेल, 2०16 को मुकदमा दर्ज कर उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के समक्ष स्कूल प्रशासन ने मुलजिम का राजीनामा पेश किया था। लोक अभियोजक ए.डी. मूलवानी ने कोर्ट को बताया कि मासूम के घर पर उदास व सुस्त रहने पर उसने टैक्सी अंकल के गन्दी हरकतें करने का आरोप लगाया था। कोर्ट में भी मासूम ने आरोपों को दोहराया था।

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