High Court

मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता छगन भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल की जमानत याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आज निर्देश दिये।
भुजबल ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करने संबंधी एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रूख किया था।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एक एकल पीठ 27 फरवरी को इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। पिछले वर्ष दिसम्बर में पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की एक विशेष अदालत ने कथित मनी लांड्रिंग के एक मामले में छगन भुजबल और समीर भुजबल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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