जयपुर। जोधपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में ताउम्र सजा भुगत रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम बापू जोधपुर जेल में बंद है। गुरुवार को आसाराम की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश संदीप मेहता के यहां लगी याचिका में आसाराम बापू ने बीमार पत्नी लक्ष्मी देवी की हवाला देते हुए जमानत मांगी।
याचिका में कहा कि वे पांच साल से जेल में है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। उससे मिलने के लिए जमानत दी जाए। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। पत्नी किसी गंभीर अवस्था में नहीं है। आसाराम बापू जमानत लेकर जेल से बाहर आने की फिराक में है और वे केस को प्रभावित कर सकते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में जोधपुर की एसटी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आसाराम बापू को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है।