जयपुर। जयपुर से 24 मार्च 2015 को परिवार सहित सिरसा-हरियाणा स्थित डेरा सच्चा सौदा गई एक महिला के रहस्यमय तरीके से 29 मार्च को गायब होने के मामले में परिवादी कमलेश कुमार रैगर निवासी ग्राम मित्रपुरा, तहसील बौंली.सवाई माधोपुर ने जवाहर सर्किल थाना पुलिस की ओर से बाद जांच कोर्ट में अदम वकू इलाका गैर में पेश की गई एफआर को चुनौती देते हुए प्रसंज्ञान लेने की प्रार्थना की है। प्रोस्टेट पिटीशन पर एसीएमएम.2 सुनील विश्नोई 2० जून को सुनवाई करेंगे। परिवादी के एडवोकेट बाबूलाल बैरवा गिर्राज प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी एसीपी मालवीय नगर दिनेश शर्माने प्रकरण में सही अनुसंधान नहीं किया गया है। परिवादी एवं गवाहों के डरा-धमका कर पुलिस ने बयान लेखबद्ध किए हैं। मुल्जिमान से मिली भगत कर एफआर दी है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। परिवादी ने 8 मई,2015 को डेरा सच्चा सौदा के संत गुरुमत राम रहीम सिंहए एमडी डीपीएस दत्ता एवं सक्सेसर साह सतनाम सिंह के खिलाफ दफा 365ए 344ए 346 व 12० बी में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण में हाईकोर्ट ने भी निष्पक्ष अनुसंधान के आदेश दिए थ्ोए लेकिन पुलिस ने जांच में अपराध घटित होना नहीं माना।

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