High Court responds to clean sweeper's job

देहरादून, उत्तराखंड में तीन साल पहले दिल्ली के एक पर्यटक जोड़े की हत्या करने के जुर्म में एक टैक्सी चालक को मौत की सजा और उसके तीन साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस घटना ने पर्यटक राज्य देवभूमि की छवि कलंकित की। अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी को मौत की सजा और अन्यों को उम्रकैद की सजा देने से एक सख्त संदेश दिया गया है। मुख्य आरोपी राजूदास अपनी बोलेरो कार में जोड़े को चकराता से टाइगर फॉल लेकर जा रहा था और उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर दंपति को लूटने तथा उनकी हत्या करने की साजिश रची।

अदालत ने राजूदास पर65,000 रुपये का जुर्माना और उसके तीन साथियों में से प्रत्येक पर1,15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मोमिता दास और उसका दोस्त अभिजीत पाल दीपावली की छुट्टियां बिताने22 अक्तूबर2014 को चकराता आए थे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले ये दोनों दिल्ली में रहते थे। उन्होंने टाइगर फॉल्स जाने के लिए23 अक्तूबर को राजूदास की टैक्सी किराये पर ली थी। राजूदास के दोस्त गुड्डू, कुंदन और बबलू रास्ते में उन्हें मिले। टाइगर फॉल्स से लौटते समय टैक्सी चालक और उसके दोस्तों ने मोमिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब अभिजीत ने विरोध किया था तो उन्होंने उसका गला घोंट दिया और उसके शव को नौगांव के समीप एक खाई में फेंक दिया। उन्होंने बाद में मोमिता का भी गला घोंट दिया और उसके शव को यमुना में फेंक दिया। अदालत ने चारों को हत्या, लूट और साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया था।

LEAVE A REPLY