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जयपुर। जयपुर जिले के बस्सी थाना इलाके में 30 वर्षीय पहली पत्नी निर्मला उर्फ मणी की गला दबाकर हत्या करने एवं  शव पर कपड़े एवं केरोसिन डाल कर आग लगाने के मामले में गिरफ्तार सुरेश भील निवासी गांव-परेडा, ख्ोरवाडा-उदयपुर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में जज मसरूर आलम खान ने आजीवन कारावास और 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सुरेश के दोनों बीवियों से हुए 4 बच्चों को अदालत ने उचित प्रतिकर स्कीम में मुआवजा देने के लिए आदेश की प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने के भी आदेश दिए है।
लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद मीणा ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में मृतका के पिता हकरा भील निवासी घोडियावाडा-ऋषभदेव उदयपुर ने बस्सी थाने में 17 अप्रैल, 2०15 को रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी की शादी 15 साल पहले सुरेश के साथ की थी। दोनों रीको इंडस्ट्रीयल एरिया बस्सी में रहकर टाईल्स बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे और वहीं पर रहते थे। 15 अप्रैल को दामाद ने ने उसकी बेटी की जला कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 अप्रैल को सुरेश को गिरफ्तार कर लिया एवं जांच में पाया कि सुरेश पहले सूरत-गुजरात में ठेकेदारी का काम करता था और वहां पर दूसरी युवती रीना भील से शादी कर ली एवं उसके एक पुत्र भी है। पहली पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने ही हत्या की। 9-1० माह से पहली पत्नी बच्चों के साथ ररही थी तथा दूसरी 1० दिन पहले ही बस्सी आई थी। सुरेश ने उसे भी किराए का मकान दिला कर खाने-पीने की व्यवस्था कर दी थी। निर्मला को इसका पता चलने पर उनमें आए दिन झगड़ा होता था।

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