Criminal petition of IAS Ravi Shankar Shrivastav, admits in Supreme Court, seeks response from Rajasthan government

-राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती, अभियोजन स्वीकृति मामले में रविशंकर श्रीवास्तव ने लगाई थी याचिका
जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव की क्रिमिनल पीटिशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई है। कोर्ट ने श्रीवास्तव की पीटिशन को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार, डीजीपी राजस्थान और एसीबी डीजी से इस संबंध में जवाब मांगा है। न्यायाधीश एस.के.बोबडे एवं न्यायाधीश एल.नागेश्वर राव की बैंच में इस मामले की सुनवाई हुई। रविशंकर श्रीवास्तव ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही माना है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर पीटिशन में रविशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2004 के जिस आपराधिक मामले में राजस्थान सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है, वह गैर कानूनी है। सरकार ने नियमों के विपरीत और गलत तरीके से अभियोजन स्वीकृति दी है। अभियोजन स्वीकृति देते समय ना तो मामले के रिकॉर्ड की पडताल की और ना ही मेरे प्रतिवेदन पर कोई सुनवाई की। अभियोजन स्वीकृति देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के अशोक अग्रवाल बनाम सीबीआई प्रकरण में दिए गए फैसले के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई। अभियोजन स्वीकृति देते वक्त संबंधित अफसर ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की। ना ही मामले में रिकॉर्ड की जांच की। गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृति दी गई, जो गैर कानूनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अभियोजन स्वीकृति मामलों में दिए फैसलों का हवाला देते हुए अवगत कराया गया कि राजस्थान सरकार ने गलत तरीके से अभियोजन स्वीकृति दी है। इसे निरस्त की जाए। कोर्ट ने इसे नहीं माना और इसे खारिज कर दिया। श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल याचिका लगाकर चुनौती दी, जिसे आज स्वीकार कर लिया है।

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