Court restrains media reporting on Sohrabuddin case

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की सुनवाई कर रही यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से अगले आदेश तक आज रोक दिया। दरअसल, बचाव पक्ष के वकील ने एक अर्जी दी थी जिसके बाद अदालत का यह आदेश आया। बचाव पक्ष के वकीलों ने सुरक्षा मुद्दों को उठाते हुए एक जज की मौत के बारे में मीडिया में आई एक खबर का जिक्र किया। यह जज इस मामले से जुड़े थे। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि गलत रिपोर्टिंग ने दोनों ओर पूर्वधारणा बनाई है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और यदि रिपोर्ट के प्रकाशन की इजाजत दी गई तो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है।

विशेष जज सुनील कुमार जे शर्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट (खबर) के प्रकाशन से आरोपियों, अभियोजन के गवाहों, बचाव पक्ष की टीम और अभियोजन को सुरक्षा की समस्या पैदा हो जाए। इसलिए वह बचाव पक्ष के वकीलों के अनुरोध को उचित पाते हैं। जज ने कहा कि विषय की संवदेनशीलता को देखते हुए कुछ अप्रिय घटना होने की आशंका है जिससे मुकदमा प्रभावित हो सकता है। सुनवाई शुरू होनी थी। वहीं, पत्रकारों ने बचाव पक्ष की इस दलील पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कार्यवाही की रिपोर्टिंग सही उद्देश्यों को लेकर है ताकि लोग मामले की प्रगति जान सकें। गौरतलब है कि जज ने अदालत में मौजूद पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी।

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