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चित्तौडगढ़ 12 अक्टूबर। जिला स्थाई अदालत चित्तौडगढ के अध्यक्ष हरी मोहन गुप्ता एवं  सदस्य विमला सेठिया ने एक न्यायिक निर्णय में बिमित ट्रेक्टर की चोरी होने पर नेशनल इन्शयोरेन्स कम्पनी लिमिटेड को 2 लाख 70 हजार रू. का बीमा क्लेम 10 हजार का परिवाद व्यय एवं 1500 रू मानसिक संताप राशि प्रार्थी शम्भुलाल पिता नन्दलाल धाकड निवासी जावदा को 2 माह में भुगताान करने तथा विलम्ब होने पर 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करने के आदेश दिये है।
प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा ट्रेक्टर 22 जनवरी 2015 रात्री को चोरी हो गया परन्तु बीमा कंपनी ने किराये पर चलने का बताते हुए बीमा दावा निरस्त कर दिया। अदालत ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त करने के कारणों को विवादित होना व पाॅलिसी की शर्तो का उल्लंघन नहीं माना तथा बीमा क्लेम को मनमाने ढंग से निरस्त करने को सेवा दोष व कमी मानकर प्रार्थी को बीमा राशी का 75 प्रतिशत क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी माना। बीमा कम्पनी की ओर से एडवोकेट आर.एल. तोतला व रतन लाल सुखवाल तथा प्रार्थी की ओर से एडवोकेट बी.एल. धाकड ने पेरवी की।

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