Case against BJP MLA for making objectionable comments on social media

जयपुर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज और टिप्पणी करने से बचे, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे कई मामले इन दिनों आए है, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस थानों में मामले दर्ज हुए हैं और उन मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई है। ऐसा ही एक मामला ट्रांसपोर्ट नगर थाने में दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर दर्ज हुए इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में ग्रुप एडमिन को बुलाकर उससे भी पूछताछ करेगी।

मोहम्मद सईद तिरंगा ने इस संबंध में ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। मोहम्मद सईद ने आरोप लगाया कि वह एक व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप के एक सदस्य ने ग्रुप पर एक धर्म गुरु के खिलाफ अश्लील मैसेज किया था। इस पर पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर जवाहर नगर निवासी धीरज भूटानी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। इस संबंध में व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन को बुलाकर उससे भी पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि 4 दिन पहले ही खोह नागोरियान थाना पुलिस ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में के.के. मौर्य को गिरफ्तार किया था।

के.के.मौर्य और विशाल हिंदुस्तानी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर अब्दुल हकीम ने मामला दर्ज कराया था। सोशल मीडिया या व्हाट्सअप का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मौज मस्ती या मनोरंजन की चाहत में यह जेल भी पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी,धर्म, जाति को लेकर कमेंट नहीं करें। आपत्तिजनक कमेंट या पोस्ट करने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस आईटी एक्ट के साथ ही अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज करती है। ध्यान रहे कि पुलिस और साइबर सेल सोशल मीडिया पर नजर रखती है।

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