Arrested

जयपुर। क्रिकेट की बॉल घर में आने की बात को लेकर हुए झगडेÞ को रोकने गई पुलिस पर ही 16 साल पहले 25 अगस्त 2002 को हमला एवं पथराव करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर मेट्रो सरोज मीना ने 12 उपद्रवियों को 3 साल की जेल एवं कुल 1.80 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि घटना में पुलिसकर्मी आहत हुए हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अभियुक्तों ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने का कृत्य किया है। ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एवं पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए अभियुक्तों को दण्डित किया जाना जरुरी है।

कोर्ट ने कुरैशी कॉलोनी चांदपोल निवासी अभियुक्त हफीज मोहम्मद, चिमन उर्फ इकबाल, जावेद, फारूख, रहीश, रहीम, करीम, लाला उर्फ इकबाल एवं मोहम्मद उमर को, व्यास कॉलोनी शास्त्री नगर निवासी पप्पू उर्फ सत्यनारायण एवं भूरिया और मुख्य अभियुक्त चौमूं हाल कुरैशी कॉलोनी निवासी लियाकत अली को यह सजा दी। संजय सर्किल थाने में दर्ज मुकदमें पर सीआईडी सीबी ने जांच कर अभियुक्तों को दोषी माना। कोर्ट में गवाही के दौरान 32 में से राजेश शर्मा सहित 12 गवाह पक्षद्रोही हो गये।

LEAVE A REPLY