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23 साल पहले करोडों रुपए की ठगी का मामला, दो मुकदमों में मकराना के सज्जन सिंह को 2-2 साल की जेल
जयपुर। ठगी करने के लिए बनाई गई फर्जी कम्पनी एम्फोर्ट एग्रो फाईनेंस लिमिटेड में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1994 में बेरोजगारों से 1.25 लाख रुपए और किसानों को लोन दिलाने का झांसा देकर 2 करोड, 44 लाख, 27 हजार, 40.55 रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त सज्जन सिंह राठौड़ निवासी मकराना-नागौर को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12 जज डॉ. सरिता स्वामी ने दोनों अलग-अलग मुकदमों में दो-दो साल की जेल एवं कुल 18 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

मामले में 10 आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि गण्ोशराम जाट सहित छह आरोपी मफरुर चल रहे हैं। एक आरोपी चतर सिंह की 2011 में मौत हो गई। अपर लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कोर्ट को बताया कि एक मामले के अनुसार अभियुक्तों के खिलाफ रुपाराम चौधरी ने अशोक नगर थाने में फर्जी कम्पनी एम्फोर्ट एग्रो फाईनेंस लिमिटेड बना कर कम्पनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी की थी। आरोप था कि अभियुक्तगण ने आपस में मिलीभगत कर 20 हजार रुपए जमानत के तौर पर रख कर दर्जनों पीडितों से लाखों रुपए की वसूली कर गोखले मार्ग स्थित ऑफिस के ताले लगा कर भाग गये थ्ो। वेतन नहीं मिलने पर रुपाराम ने 1994 में अशोकनगर थाने में ठगी का मामला दर्ज कराया।

इसी तरह 1994 में ही 250 किसानों को ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर लोन स्वीकृत कराने का झांसा देकर एवं मार्जिन मनी के रुप में राशि वसूल कर ढाई करोड रुपए की ठगी की गई। किसानों के स्टेच्यू सर्किल घ्ोरने पर तत्कालीन अशोक नगर थाना इन्चार्ज रामस्वरुप शर्मा ने अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त सज्जन सिंह राठौड़ सहित 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। इस मामले में भी अभियुक्त गण्ोशराम जाट फरार है। एपीपी ने कोर्ट में 22 गवाहों के बयान करवाये।

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