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नयी दिल्ली. यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उनके खिलाफ249 .15 करोड़ रुपये की आयकर कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया। इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है।

इससे पहले, एक निचली अदालत ने नेशनल हेराल्ड संपत्ति घपलेबाजी मामले में सोनिया, राहुल, यंग इंडियन और अन्य को आरोपी के रूपमें तलब किया था। नवंबर2010 में50 लाख रुपये की पूंजी के साथ शुरू की गई कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की ज्यादातर हिस्सेदारी खरीदी थी। यंग इंडियन की याचिका न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ए के चावला के सामने सुनवाई के लिए रखी गई।

पीठ ने कहा कि कंपनी को मांगे गए249 .15 करोड़ रुपये के कर का एक हिस्सा आयकर अधिकारियों द्वारा अपील सुनी जाने से पहले जमा करना होगा।पीठ ने फर्म से उसे19 मार्च को यह बताने को कहा कि मांगी गई राशि में से कितना धन वह जमा करने का इच्छुक है। यंग इंडियन ने249 . 15 करोड़ रुपये के कर और इसके ब्याज की मांग की वसूली पर रोक के निर्देश की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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