High court

चंडीगढ़। कोर्ट ने तांत्रिक और बाबाओं के खिलाफ याचिका लगाने वालों को लताड़ लगात हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट जर्बदस्त लताड़ लगाते हुए कहा है कि लोग पुलिस के पास तो जाते नहीं सीधे हाईकोर्ट आकर शिकायत दर्ज कराते हैं यह सब सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए किया जाता है। जिससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है।हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका केवल पब्लिसिटी के लिए दायर की जाती है और हाई कोर्ट के नाम पर फायदा उठाया जाता है।

याचिकाकर्ता ने पीआइएल बेंच को कुछ तांत्रिकों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं और लोगों को गुमराह कर अंधविश्वास फैलाते हैं। बड़ी संख्या में बाबा और तांत्रिक मीडिया में विज्ञापन देकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। कोर्ट ने याची को कहा कि वह खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। वह खुद क्यों नहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते। कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो और लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए यह सब किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वो लोगों को जागरूक करें कि यह बाबा या तांत्रिक फ्रॉड है उसके पास मत जाओ। लोगों मे भी इस बात की समझ होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर विषय पर हाई कोर्ट ही आदेश जारी करे।

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