NGT told Delhi Government: Submit status report on plastic ban

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाए और प्लास्टिक बैग रखने वाले शहर के दुकानदारों और विक्रेताओं के यहां छापेमारी करें। अधिकरण ने आप सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में वह स्थिति रिपोर्ट जमा करे। हरित अधिकरण ने पिछले वर्ष दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी जो इस वर्ष एक जनवरी से प्रभावी हुई।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘ आप (दिल्ली सरकार) कहते हैं कि प्रतिबंध लागू हो गया है। आप किसी फल विक्रेता या दुकानदार के पास जाइये, आपको प्लास्टिक बैग मिल जाएगा। यह बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से जुर्माना क्यों नहीं वसूलते।’’ हरित पैनल ने आप सरकार से कहा कि वह दुकानों समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में तत्काल छापेमारी करें और प्रतिबंधित सामग्री को जब्त करें। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि प्लास्टिक बैग रखने वालों से 32 लाख रूपये का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने छापेमारी करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में दलों को तैनात किया है लेकिन छठ पूजा के अवकाश के चलते आज छापेमारी संभव नहीं है और इसके लिए और समय दिया जाना चाहिए। पीठ ने मामले की सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर तय की।

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