जयपुर । विराटनगर के श्यामनगर गांव में आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमी की ओर से शौचालय निर्माण करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने मुख्य सचिव, जिला कलक्टर, अतिक्रमी हनुमान सहाय सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में बाबूलाल ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि हनुमान सहाय ने राजस्व रिकॉर्ड में आम रास्ते के रूप में दर्ज जमीन पर पक्का शौचालय निर्माण कर ग्रामीणों के आने-जाने का रास्ता बाधित कर दिया है। आम जन ने इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत की, लेकिन मिलीभगत के कारण अफसरों ने अतिक्रमी पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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